मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात के सूरत सत्र न्यायालय में आज सुनवाई होगी. राहुल गांधी ने याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि राहुल गांधी को कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है.
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सूरत की अदालत में पहुंचकर अपील दायर की थी. कोर्ट ने राहुल को जमानत देते हुए सभी पक्षों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे.
इसके साथ ही बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि की याचिका का विरोध किया है. उन्होंने सूरत की एक अदालत से कहा कि कांग्रेस नेता बार-बार ऐसे होते हैं अपराध करना उन्हें आपत्तिजनक बयान देने की आदत है। पूर्णेश ने आगे कहा कि अपील दाखिल करते समय राहुल गांधी जिस तरह पेश हुए, वह उनके अहंकार और अदालत पर दबाव बनाने की मनोदशा को दर्शाता है.
आपको बता दें कि सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ पर टिप्पणी करने का दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई। है राहुल के खिलाफ 2019 में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। राहुल की सजा के बाद वायनाड से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में एक सभा को संबोधित किया था. राहुल ने कहा था कि सारे चोर मोदी क्यों हैं, कितने मोदी सामने आएंगे. राहुल के इस बयान पर पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था
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